आगरा में शादी समारोह की नई जरूरी गाइड लाइन।कोरोना के रिकॉर्ड केस।

 


आगरा।हि वार्ता।रवीन्द्र दूबे

आगरा में दूल्हा—दुल्हन सहित शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी…कोरोना के रिकॉर्ड केस. और भी कई जरूरी सख्ती होंगी लागू


शादी समारोहों में मास्क होगा जरूरी

शासन द्वारा जारी किए गए नये दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से शुरू हो रहे शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में मास्क की अनिवार्यता रहेगी. यहां दूल्हा—दुल्हन सहित सभी लोगों को मास्क पहनना होगा. इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्धारित सीमा में ही लोगों की उपस्थिति शादी समारोह में होनी चाहिए. गौरतलब है कि शासन द्वारा जारी आदेशों के तहत खुले में शादी होने पर 200 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति होगी जबकि बंद हॉल में शादी होने पर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

यूपी में 12 हजार कोरोना संक्रमित मिले

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचना शुरू हो गई है. शनिवार को पिछले 24 घंटे के अंदर 12 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं. कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार सख्त नियम बनाए जा रहे हैं और हर जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोरोना के व्यापक होते प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों के लिए जारी किए हैं।


सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित की जाए तथा वहां पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

11 से 14 अप्रैल के बीच में ‘टीका उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीन का वेस्टेज न्यूनतम हो

500 से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव केस वाली सभी जगहों पर कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए।

इमरजेंसी व अति आवश्यक मरीजों को ही OPD में प्रवेश दिया जाए तथा उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था लागू की जाए। अन्य केस में टेली-मेडिसिन सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाए, जिसमें आईएमए को जोड़ा जाए

शादी-विवाह के कार्यक्रमों व अन्य सामाजिक आयोजनों में अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जाए एवं सुनिश्चित करें निर्धारित सीमा से अधिक भीड़ एकत्रित न हो:

मास्क की अनिवार्यता पर जोर दें एवं सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न इकठ्ठा होने पाए। 


कोविड-19 की कुल टेस्टिंग में कम से कम 60% टेस्ट RT-PCR के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं। फोकस्ड टेस्टिंग भी पूरी सक्रियता से की जाए

अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट अवश्य कराएं। संदिग्ध लोगों का RT-PCR टेस्ट कराएं तथा आइसोलेशन में रखें

अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहीं सभी स्पेशल ट्रेन के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों पर कोविड टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

108 एंबुलेंस सेवा एवं एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एंबुलेंस की उपलब्ध क्षमता का 50 प्रतिशत कोविड प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाए

जनपद में कहीं पर भी टेस्टिंग एवं उपचार हेतु निर्धारित दर से अधिक शुल्क न वसूला जाए। अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए