- कारखानों एवं संस्थाओं में श्रमिकों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण हो प्राथमिकता पर शत-प्रतिशत ।
- कारखानों एवं संस्थाओं में कैंप लगेगा तभी होगा यह कारगर।
-श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए शुक्रवार एवं शनिवार का दिन किया जाए तय ।
-कोरोना पीड़ित कर्मचारी को मिलेगा 28 दिन का अवकाश ।
किन्तु इएसआई के तहत कवर कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा इएसआई से ।
-दिखाना होगा कोरोना पीड़ित होने का साक्ष्य ।
-10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने पर कोविड गाइडलाइन का होगा पूरी तरह अनुपालन।
-जो सेवायोजक अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक इएसआई चालान जमा नहीं कर सके हैं - वे अब कर व्सकते हैं 15 जून तक।
- कोविड पीरियड में नहीं होगी कोई रिकवरी ।
आगरा।हि. वार्ता (धर्मेन्द्र कु.चौधरी)
आज दिनांक 15 मई 2021 को शाम 4:00 बजे नए शासनादेश के आने से श्रम कानूनों में जो प्रावधान किये गए हैं उन पर चर्चा हेतु चैम्बर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का संचालन श्रम कल्याण प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री श्रीकिशन गोयल द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में श्रम कानून विशेषज्ञ, अधिवक्ता - अनिल अग्रवाल ने नए शासनादेश के तहत श्रम कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी जानकारी प्रदान की।
सदस्य रजत अस्थाना ने सुझाव दिया कि श्रमिकों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण प्राथमिकता पर शत प्रतिशत होना चाहिए। इस हेतु श्रमिकों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण कारखाना पर कैंप लगाकर किया जाए और इस हेतु दिन शुक्रवार या शनिवार का तय किया जाए। जिससे श्रमिक को अगले दिन आराम करने के लिए अवकाश मिल सके।
चैम्बर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने अवगत कराया कि औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थाओं में कैंप लगाकर टीकाकरण करने के लिए चैम्बर प्रशासन से पहले ही मांग कर चुका है। सदस्यों ने अनुरोध किया कि चैम्बर का यह अच्छा प्रयास है और इस कार्य के लिए लगातार पहल की जाये। चैम्बर अध्यक्ष अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को पुनः पत्र भेजा जायेगा।
नए शासनादेश में श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों के हित में जो प्रावधान किये गए हैं उनके संबंध में श्रम कानून अधिवक्ता श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने अवगत कराया कि यदि कोई कर्मचारी कोरोना से पीड़ित होता है तो उसे 28 दिन तक का अवकाश मिलेगा। किंतु जो कर्मचारी ईएसआई में कवर्ड हैं उन्हें यह लाभ इएसआई से मिलेगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को ड्यूटी ज्वाइन करते समय कोरोना पीड़ित होने का सबूत दिखाना/जमा करना होगा। जैसे टेस्टिंग रिपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन दस्तावेज एवं डिस्चार्ज स्लिप आदि। श्री अग्रवाल जी ने आगे बताया कि शासनादेश में यह प्रावधान भी किया गया है कि जिस प्रतिष्ठान या कारखाने में 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहां पर डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए। टेस्टिंग मशीन, मास्क ग्लव्स, सेनेटाइजर आदि गेट पर उपलब्ध रहने चाहिए। आने जाने व कार्य करने में श्रमिक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ही कार्य करें। नए शासनादेश में सेवायोजकों के हित में भी प्रावधान किये गए हैं। उनके सम्बन्ध श्री अग्रवाल ने बताया कि नए शासनादेश में नियोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है जिसमें जिन नियोक्ताओं का इएसआई चालान 15 अप्रैल तक जमा होना था वे अब अपना इएसआई चालान 15 जून तक बिना किसी दंड के जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार यह प्रावधान भी किया गया है कि कोविड-19 की वजह से कोविड पीरियड में कोई रिकवरी जारी नहीं की जाएगी।
पूर्व अध्यक्ष राजीव तिवारी ने सुझाव दिया की कोविड महामारी में पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहा है। होटल एवं प्रतिष्ठान लगातार बंद रहे हैं। अतः श्रम कानूनों में वेतन भुगतान आदि हेतु रहत की आवश्यकता है।
इस वर्चुअल बैठक में आईटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री मयंक मित्तल द्वारा सहयोग किया गया।
धन्यवाद ज्ञापन श्रम कल्याण प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्रीकिशन गोयल द्वारा किया गया और सदस्यों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इसके बाद चैम्बर सदस्यों या उनके परिवारीजनों के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। तत्पश्चात अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।
बैठक में अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ,उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुनील सिंघल, कोषाध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल, श्रम कल्याण प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्रीकिशन गोयल, पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, राजीव तिवारी, राजीव अग्रवाल, आई टी प्रकोष्ठ के चेयरमैन मयंक मित्तल, सदस्यों में रजत अस्थाना, अंबा प्रसाद गर्ग, राजेश अग्रवाल, राजकुमार भगत, पवन पैंगोरिया ,अंकित अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, विजय बंसल, मुदित गोयल, मुनीश कुमार गुप्ता, नितेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, विकास कुलश्रेष्ठ आदि ने मुख्य रूप से प्रतिभाग किया।