कोविड-19 संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मिलेगी आर्थिक सहायता।



- जिला सूचना कार्यालय में करें आवेदन।

गाजियाबाद ( हि. वार्ता) आशीष शर्मा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के सूचना निदेशक शिशिर ने जानकारी देते हुये बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिवंगत पत्रकार के आश्रित आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिला सूचना कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन 3 प्रतियों में जमा करा सकते है। उन्होंने आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता के सम्बंध में जानकारी देते हुये बताया कि राज्य मुख्यालय व जनपद मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकार होने की पुष्टि के साथ कोविड से हुई मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रेस कार्ड की छायाप्रति, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए संस्थान द्वारा निर्गत प्रेस कार्ड एवं नियुक्ति पत्र, संस्थान द्वारा पीएफ एवं ईपीएफ या किसी भी प्रकार की कटौती का साक्ष्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कोविड-19 से हुई मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यूज चैनल यदि नियमित नही है तो अपलिंकिग प्रमाण पत्र, समाचार पत्र के लिए डीएवीपी प्रमाण पत्र एवं न्यूज एजेन्सी के सब्सक्राइवर की सूची तथा सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर आदि और यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित पत्रकार का विवरण सूचना कार्यालय में पहले से ही अंकित हो कि वह संबंधित संस्थान का पत्रकार है। यह आर्थिक व अहैतुक सहायता कोविड-19 से मृत मीडिया प्रतिनिधि के पति,पत्नी व बच्चे को अनुमन्य होगी, उनके न होने की स्थिति में वारिसान को प्रदान की जायेगी। उन्होंने सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि सभी अभिलेखों विधिवत् परीक्षण करने के पश्चात् मुख्यालय को अपनी आख्या प्रेषित करेंगे, ताकि दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकें। यह जानकारी राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी ने दी ।