यमुना तटीय जमीन पर अतिक्रमण,प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं:जितेन्द्र यादव,समाज सेवी'।



हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो

आगरा:यमुना तटीय जमीन पर अतिक्रमण,प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उक्त उद्गार जितेन्द्र यादव,समाज सेवी' के हैं। वे ताज प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी बात को विस्तार से कह रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यमुना तट पर अतिक्रमण एवं प्रतिबंधित कार्य करने संबंधित जानकारिया दी जाती रही है। अवांछित तत्वों के द्वारा किये जाने वाले उक्त कृत्यों के बारे में जानकारी देकर कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है,लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम संभव नहीं हुआ है। 

यहां तक कि गैर कानूनी अवैध खेती की कटाई को रोक, फसल को सरकारी के द्वारा जप्त करने का कार्य तक नहीं किया गया है। 

 बाईपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा अवांछनीय तत्वों को लेकर की गई शिकायत तक को नजरअंदाज कर दिया। दबंगों को हतोत्साहित करने वाला कोई भी कदम अब तक नहीं उठाया जा सका है। अब हम यमुना नदी और आगरा के पर्यावरण की सुरक्षा के हित में पुन: इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि ताज ट्रिपेजियम जोन अथार्टी आगरा (TIZA) का गठन आगरा और उसके आसपास के परिभाषित क्षेत्रों का पर्यावरण को बेहतर एवं मानकों के अनुकूल बनाये रखने के लिये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हुआ था पर्यावरण के व्यापक संदर्भों में ताजमहल के बराबर से बहने वाली और उसका अंतरिम भाग माने जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण और उसके तटीय जल विस्तार क्षेत्र का नदी अनुकूल प्रबंधन भी शामिल है।

इसके लिये ताज ट्रिपेजियम जोन अथार्टी एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तमाम निर्देश दिये हुए हैं। इनमें नदी तटीय जमीन पर रासायनिक खादों का उपयोग कर खेती करने पर प्रतिबंध भी शामिल है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी के फ्लड जोन के संरक्षण को अति महत्वपूर्ण माना हुआ है और शासन से इसको अतिक्रणम व अवैध कब्जा मुक्त रखने को कहा हुआ है।लेकिन आगरा जनपद में अनेक स्थानों पर नदी तटीय जमीनों पर अवैध कब्जे किये हुए हैं और टीटीजेड अथॉर्टी के नीति निर्देशों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

टीटीजेडए और व्यवस्था के विरुद्ध काम जनपद की सदर तहसील के तहत आने वाले बाईपुर अहतमाली गांव में नदी तटीय गढ़ी बाईपुर से हंस महल (पुरास्मारक) के बीच 1600 बीघा जमीन (ग्राम सभा/ ग्रामपंचायत बाईपुर तहसील सदर के अधिकार की खतौनी 1425-1430 फ के खाता संख्या 16के कुल किता गाटाओं 94का कुल रकबा 183.7780 है।) पर चल रहा है। अवांछनियत तत्वों ने गांव को नदी तटीय सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और रासायनों का उपयोग कर खेती कर रहे हैं। यही नहीं खेती की आड़ में नदी तट पर अवैध खनन का कार्य भी धड़लले से किया जा रहा है।

ग्रामीण अवैध कब्जे को खाली करवा नदी संरक्षण के विरुद्ध तट पर रासायनिक खादों का उपयोग कर को जाने वाली खेती का विरोध करते रहे हैं।

इस संबंध में जिला प्रशासन को नवीन ज्ञापन 12 जनवरी 2023 को दिया गया। जिस पर प्रशासनिक कारवाही कर जिला अधिकारी आगरा ने अवैध कब्जे को हटाये जाने के लिये 24 मार्च 2023 को आदेश देकर अवैध कब्जा हटाये जाने के लिये एक समिति गठित कर दी। समिति के सदस्य तहसीलदार बिचपुरी, राजस्व निरीक्षक बिचपुरी क्षेत्रय लेखपाल सहित तीन अन्य  लेखपालों की पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी।

 इस आदेश में जिला अधिकारी के द्वारा फसल को कुर्क करने का आदेश भी दिया गया था।लेकिन समिति अब तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा पायी है, फसल तक को काटकर ले जाने तक के कृत्य को नहीं रोक सकी है। 

हमारी मांगे हैं कि

 (1) नदी तट पर तत्काल खेती बन्द करवा के ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त करवाया जाये।

(2) क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को 23 मार्च को भेजी गयी आख्या के आधार पर प्रभावी कारवाही सुनिश्चित की जाये।

(3) शहर के नजदीक का नदी तट होने से इसके सौंदर्यकरण के कार्य में ग्रामीणों के सहभागी बन सकने की प्रवल संभावनायें है। अगर वन विभाग या उद्यान विभाग को इस दायित्व निर्वाहन में व्यवहारिक मुश्किले हो तो सौदर्यीकरण के तहत हरियाली अच्छादन का कार्य ग्रामीण स्वैच्छिक संगठन बनाकर करने को तैयार है। टीटीजेड आथिर्टी के दिशा निर्देशों के तहत इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाये। 

प्रेस वार्ता में समाज सेवी जितेन्द्र यादव, ताज प्रेस क्लब के महासचिव के.पी.सिंह,आलोक यादव प्रमुख थे।

रिपोर्ट-असलम सलीमी।