भ्रमित करने वाले नामों से विक्रय किए जाने वाले उत्पादों से बचें किसान : जिला कृषि - अधिकारी

विभाग के निरीक्षण या शिकायत मिलने पर सम्बन्धित के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही,इसके लिए वह होगा स्वंय जिम्मेदार 

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को भ्रमित किये जाने वाले नामों से विक्रय किए जाने वाले उत्पादों से बचने को आगाह किया है, इसके साथ ही जनपद के समस्त खुदरा,थोक एवं उर्वरक विनिर्माता को निर्देशित किया है कि यदि किसी विक्रेता द्वारा उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है। विभाग के  निरीक्षण या शिकायत मिलने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित स्वंय जिम्मेदार होगा।

  इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने जनपद के सभी उर्वरक विनिर्माता कम्पनी,थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को एक पत्र जारी किया है,जिसमे उनको निर्देशित करते हुए कहा है कि उन्ही उत्पादों का विनिर्माण,विक्रय,भण्डारण,परिसंचलन किया जाये,जो कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश, 1985 में वर्णित हो अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हों,उनको ही विक्रय करने के लिए निर्देशित किया है। 

  इसके अतिरिक्त ऐसे किसी भी उत्पाद का विक्रय न किया जाये,जिसके उर्वरक होने का भ्रम हो अथवा उर्वरकों स्वरूप से मिलता जुलता हो। इसके साथ ही फास्फेट रिच आर्गेनिक मैयोर के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके बैगों में जैविक डी०ए०पी०, बायो डी०ए०पी०,अर्गेनिक डी०ए०पी०, डी०ए०पी० का विकल्प,भारत डी०ए०पी० (ड्यूरेवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट), डी०ए०पी० (डबल एक्शन पावर), डी०ओ०पी० व पोटाश ड्राइव्ड फॉम मोलेसिस के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके बैगों पर पोटाश इत्यादि अंकित न हो।

जिला कृषि अधिकारी ने लिखा कि उनके इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये,यदि किसी खुदरा, थोक एवं उर्वरक विनिर्माता द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा निरीक्षण/शिकायत की स्थिति में विषम परिस्थिति पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश, 1985, उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी,जिसके लिए सम्बन्धित उर्वरक विनिर्माता,थोक उर्वरक विक्रेता ,खुदरा उर्वरक विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।