हिन्दुस्तान वार्ता।
भारतीय कितने टालू होते हैं, इसका प्रमाण इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़ों से भी मिला है। कल आईटीआर भरने का अंतिम दिन था। यूं तो इनकम टैक्स विभाग ने अभी तक आईटीआर का फाइनल डाटा नहीं किया है, लेकिन कल रात 11 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। तब तक करीब 5.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। उसमें से 67.97 लाख रिटर्न अंतिम दिन दाखिल किए गए।
किसी काम को टालने में भारतीयों का जवाब नहीं। आप भी इसे समझ रहे हैं। हम किसी काम को तब तक नहीं करते, जब तक कि उसका डेडलाइन नहीं आ जाए। यह बात एक बार फिर से प्रमाणित हुई। जी हां, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को एक घंटे में ही 4,50,013 रिटर्न दाखिल किए गए। इस दिन रात 11 बजे तक कुल 67,97,067 रिटर्न दाखिल किए गए। देखा जाए तो तब तक कुल 5.78 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था।
अंतिम तारीख थी 31 जुलाई 2022 :-
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख (31 जुलाई) यानी रविवार थी। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दिन रात 11 बजे तक 67.97 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे। अंमि एक घंटे में तो 4.50 लाख से भी ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। इसी से पता चलता है कि हम कितने लेटलतीफ हैं।
शनिवार तक जमा हुए थे 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न:-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए शनिवार तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। इसके पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। रविवार को रात 11.59 तक कुल कितने रिटर्न दाखिल हुए हैं, इसका आंकड़ा अभी तक घोषित नहीं हुआ है। लेकिन रात 11 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। इसके मुताबिक तब तक 5.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
संडे होने के बावजूद खुले आयकर सेवा केंद्र:-
पिछले साल के लिए कल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का अंतिम दिन था। कल रविवार भी था। रविवार को तो सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि 31 जुलाई 2022 को रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे। इस बारे में आयकर विभाग की नियामक इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आदेश जारी हुआ था।
पिछले साल जमा हुआ थे 5.89 करोड़ रिटर्न:-
वित्त वर्ष 2020-21 या कहें कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी। इस दौरान कुल 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस साल अभी तक कुल 5.78 करोड़ रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने का कितना है लेट फाइन:-
इस समय भारत का आयकर कानून इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। लेकिन समय सीमा के बाद दाखिल किए गए ITR पर लेट फाइन लगता है। इंडिविजुअल्स के लिए नियम यह है कि अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234F के तहत ली जाएगी। छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।
अब लगेगा जुर्माना:-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समय सीमा तय की हुई है। डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा कर दें। जिन्होंने कल तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन्हें अब रिटर्न फाइल करते वक्त जुर्माना लगेगा।
संकलन-रवीन्द्र दूबे ।