मुख्यमंत्री जी प्रदेश में व्यापार सुगमता और अधिक बढ़ाएं:नेशनल चैम्बर।



उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 94 एवं धारा 80 में हो संशोधन।

धारा 94 की प्रयोज्यता नगर निगम क्षेत्र में की जायें समाप्त।

धारा 80 में नगर निगम क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि को डीम्ड गैर कृषकीय मानते हुए नगर निगम क्षेत्र में इसकी उद्घोषणा की अनिवार्यता की जाये समाप्त।

 इससे आईटी कम्पनी एवं न्यू स्टार्टअप/छोटी पूँजी वाले उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा।

 आईटी कम्पनी असेट लाइट माडल की तरह प्लग एण्ड प्ले आधार पर रेडी-बिल्ट-अप-स्पेस चाहती हैं किराये पर।

धारा 80 की उद्घोषणा है एक महंगी प्रक्रिया - कृषि भूमि के सर्किल रेट का 2 प्रतिशत करना होता है विभिन्न सरकारी मदों में जमा ।

नगरीय/अर्द्ध नगरीय/शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का सर्किल रेट नहीं होता है निर्धारित, इसलिए गैर आवासीय दर का 2 प्रतिशत जमा करने पर और अधिक बढ़ती है कठिनाई ।

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा: 09 नवम्बर, न्यू स्टार्टअप एवं आईटी कम्पनी के बढ़ावे हेतु व्यापार सुगमता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित  किया गया। 

चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं और यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश  में औद्योगिक माहौल बना हुआ है। किन्तु कुछ नियमों के चलते प्रदेश में व्यापार सुगमता को सरकार की सरकार की मंशा के अनुरुप बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में चैम्बर द्वारा एक प्रतिवेदन के माध्यम से सुझाव प्रेषित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है कि उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 में धारा 94 एवं धारा 80 में उद्योगों के अनुरुप बदलाव किया जाये।

भू सम्पदा प्रकोष्ठ के समन्यवयक राहुल जैन ने बताया कि स्टार्ट अप या छोटी पूँजी वाले उद्यमी अपना उद्योग बहुत ही कम लागत पर प्रारम्भ करना चाहते हैं और इस हेतु गैर सरकारी/निजी भूमि पर बने इंडस्ट्रियल शेड /कारखाना/कार्यालय इत्यादि लीज या पट्टे पर लेकर अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं। किन्तु धारा 94 में लगे प्रतिबंध के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। नवीन आईटी कम्पनी तो असेट लाइट मॉडल पर जड़ खरीद के स्थान पर प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर रेडी-बिल्ट-अप-स्पेस किराये या पट्टे पर ही लेना चाहती हैं। प्रदेश सरकार ने तो इसे बढ़ावा देने के लिए नवीन आईटी यूनिट स्थापित करने के लिए मासिक किराये में 1 प्रतिशत की छूट आर्थिक प्रोत्साहन के रुप में देने की व्यवस्था की है। किन्तु धारा 94 एवं 80 के कारण यह सम्भव नहीं है। उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 94 के प्रतिबंध का वर्तमान में समाधान धारा 80 में अपनी भूमि को गैर कृषकीय उदघोषित करवाना मात्र है। धारा 80 की उद्घोषणा एक महंगी प्रक्रिया है। जिसमें कृषकीय भूमि के सर्किल रेट का 2 प्रतिशत विभिन्न सरकारी मदों में जमा कराना पड़ता है। यह कार्य छोटी पूंजी वाले उद्यमियों/स्टार्टअप के लिए बहुत ही कठिन है। यह कार्य जब और अधिक कठिन हो जाता है तब भूमि नगरीय/अर्द्ध नगरीय/शहरी क्षेत्र में जहां जिलाधिकारी धारा कृषकीय भूमि का सर्किल रेट निर्धारित नहीं होता है और उसके अभाव में गैर आवासीय दर का 2 प्रतिशत जमा करना पड़ता है।