टिंचर जिंजर का सेवन करने वालों पर औषधि विभाग की टेढ़ी नजर




- 15 दिन में मिलेगी 100 एमएल की एक बोतल

- खरीददारों को देना होगा अपना एक फोटो और पहचान पत्र

- आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के होंगे लाइसेंस निरस्त।


 आगरा।प्रवीन शर्मा

 रोजाना जिंजर का सेवन करने के आदी नशेड़ियों के लिए यह खबर बुरी हो सकती है। अब उन्हें विक्रेता को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही विक्रेता को भी उनका पूरा ब्यौरा दो साल तक सहेज कर रखना होगा। इसमें खरा नहीं उतरने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

हाल ही में मुरादाबाद में टिंचर- जिंजर का सेवन करने से ही 2 लोगों की मौत के बाद औषधि विभाग एक्शन मोड पर आ गया है जनपद आगरा के औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने सभी जिंजर-जिंजर विक्रेताओं को पत्र जारी कर कहा है कि तेजिंदर एक बोतल एक बोतल एक व्यक्ति को 15 दिन के अंतराल में विक्रय की जाए।

     हाल ही में मुरादाबाद में टिंचर-जिंजर का सेवन करने से वह दो लोगों की मौत के बाद औषधि विभाग एक्शन मोड पर आया है।जनपद आगरा के औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने सभी टिंचर- जिंजर विक्रेताओं को पत्र जारी कर कहा है कि टिंचर-जिंजर एक की एक बोतल एक व्यक्ति को 15 दिन के अंतराल में विक्रय की जाए।हरिद्वार का पूरा ब्यौरा लिया  खरीददार  एक फोटो और पहचान पत्र भी लिया जाए। इन दस्तावेजों को डीआई आगरा कार्यालय में जमा किया जाए। जिससे कि टिंचर-जिंजर के खरीदारों का भौतिक सत्यापन किया जा सके। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।