प्रेम शर्मा,लखनऊ।
सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक समय में 33 फीसदी तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसदी को घर से काम करने की सुविधा दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी तक ही कार्मिकों की उपस्थित रहेगी।शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है। अब वे कार्मिक जो अस्वस्थ हो गए हैं वे घर से ही काम करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में कहा है कि शेष व्यवस्था पूर्व के शासनादेश के आधार पर ही रहेगा। इस आदेश के आधार पर ही कार्यालयों का काम कराया जाएगा, जिससे संक्रमण की संभावना को कम किया जा सके।