प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जल्द मिलेगा 6 वर्षो का ब्याज बिजली कम्पनियो द्वारा हड़पे गये 100 से 150 करोड़ सिक्योरटी पर व्याज दिये जाने का रास्ता साफ

 



प्रेम शर्मा,लखनऊ। 

प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को शीघ्र ही उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मिलेगा। यह ब्याज एक दो साल का नही बल्कि छह साल का होगा। यह राशि करोड़ दो करोड़ नही 100 से 150 करोड़ होगी। प्रदेश के लगभग 60 लाख विद्युत उपभोक्ता जिनकी जमा सिक्योरटी पिछले लगभग 6 सालो से  अधिक समय व्यतीत होने को है बिलिंग सिस्टम में जीरो फीड है। लम्बे समय से विद्युत उपभोक्ताओ को उनकी जमा सिक्योरटी पर व्याज न मिलना वो भी बिजली कम्पनियो की गलती से यह विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत वितरण संहिता 2005 के प्राविधानों का खुला उलघंन है। अंततः प्रदेश की बिजली कम्पनियो ने उपभोक्ता परिषद् की वर्षो की लड़ाई काम आयी और आने वाले समय में 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओ को  सिक्योरटी में व्याज रूपी बड़ी राहत मिलेगी। अब बिजली दर की सुनवाई में उपभोक्ता परिषद् द्वारा उठाये गये इस मुद्दे पर बिजली कम्पनियो ने 2 दिन पहले भेजे जबाब में अपनी गलती मानते हुए स्वीकार की है। सॉफ्टवेयर माइग्रेशन हो रहा था यानी सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रहा था। इसकी वजह से ऐसा हुआ। जल्द ही बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट करके उपभोक्ताओ को राहत दी जाएगी। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओ को उनकी जमा सिक्योरटी पर 1 अप्रैल बैंक दर पर हर साल व्याज मिलने का प्राविधान है ।

आज उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष ने निदेशक वाणिज्य पावर कार्पोरेशन ए.के.श्रीवास्तव से बात की कब तक उपभोक्ताओ को राहत मिल जाएगी। उनके द्वारा कहा गया की पूरा मामला निदेशक मंडल में जा रहा जल्द ही उपभोक्ताओ राहत मिलाना शुरू हो जाएगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश की प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओ में से लगभग 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओ को उनकी जमा सिक्योरटी पर व्याज कई वर्षो से नहीं मिला जो बहुत ही  चिंता का विषय है। उपभोक्ता परिषद् उत्तर प्रदेश सरकार सहित नियामक आयोग से लगातार उपभोक्ताओ को अबिलम्ब व्याज दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उपभोक्ताओ की सिक्योरटी के हड़पे गए लगभग 100 से 150 करोड़ को अबिलम्ब उपभोक्ताओ को उनके बिलो में वापस दिलाने की अब इतने दिन बाद तैयारी हो रही है जो उपभोक्ताओ की बड़ी जीत है।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा  सभी को पता है बिना रुपया 300 प्रति किलोवाट अथवा उस समय जो भी तय थी बिना जमा किए संयोजन मिला ही नहीं होगा फिर इतना बड़ा गोलमाल क्यों हुवा उसके चलते प्रदेश के 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओ को पिछले कई वर्षो से उनकी जमा सिक्योरटी पर उन्हे विभाग द्वारा व्याज ही नहीं दिया गया।जबकि हर साल विद्युत अधिनियम 2003 के प्रविधानानुसार हर वर्ष उनकी जमा सिक्योरटी पर व्याज मिलना उनका अधिकार है।