उर्वरक की बिक्री के बाद किसानों को कैश मेमो या पर्ची जरूरी

 




प्रेम शर्मा,लखनऊ। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उर्वरक का शत् प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्वाइंट आॅफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री के उपरांत सभी किसानों को कैश मेमो या पर्ची उपलब्ध करायी जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि डीएपी एवं एनपीके उर्वरकांे की बिक्री बोरी पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर न की जाय। ऐसा करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव कृषि, डा.देवेश चतुर्वेदी ने देते हुये बताया कि थोक उर्वरक विक्रेता एवं थोक उर्वरक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक स्टाॅक प्राप्त होते ही आईएफएमएस पोर्टल एवं पीओएस मशीन में रीयल टाईम एक्नालेजमेन्ट की व्यवस्था की जाए। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेंट होता है, वैसे ही आॅनलाईन प्रणाली को अद्यावधिक कराया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पीओएस मशीन अथवा एन्ड्रायड फोन या कम्प्यूटर पर बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से ही उर्वरकांे की बिक्री की जाए।