इटावा जनपद कोर्ट ने पहली बार दहेज हत्या में सुनाई फांसी की सजा।




हिन्दुस्तान वार्ता। राजेश प्रजापति

 उत्तरप्रदेश के इटावा जनपद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से दहेज हत्या के आरोपी को तीन साल का कारावास और पत्नी की हत्या के आरोप में फाँसी की सजा सुनाई है। इटावा जनपद में दहेज हत्या के मामले में पहली बार किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील की पैरहवी पर आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तरुण शुक्ला ने बताया कि जनपद में थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत कुशगंवा अहिरान गाँव मे सुगम नाम की महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके माँ बाप मौके से फरार हो गए थे उक्त घटना के बाद मृतक विवाहिता सुगम यादव के पिता मुनीम सिंह के द्वारा थाना बकेवर में धारा 302 और दहेज एक्ट के तहत 498 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था मामला फ़ास्ट ट्रैक में विचाराधीन रहा पांच साल के ट्रायल के दौरान न्यायाधीश शिरीन जैदी ने आरोपी पति यशपाल को फांसी की सजा सुनाई है और आरोपी के माता पिता को साक्ष्यों के अभाव के चलते दोषमुक्त करार दिया है।

बाइट:- तरुण शुक्ला (शासकीय अधिवक्ता)