भूखण्ड स्वामी की सहमति के बिना, नियम विरुद्ध ट्रांसफार्मर लगाने पर टोरंट को नोटिस।

 


हिन्दुस्तान वार्ता।आगरा

 रघुनाथ पुत्र श्री शिवचरण लाल, निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी का एडीए द्वारा आवंटित भूखंड c-1/27 कालिंदी विहार में है। जिस पर  टोरंट पावर ने नियम विरुद्ध ,साजिश के तहत और भूखंड स्वामी की सहमति के बिना, हैवी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर उनके भूखण्ड के सटाकर लगा दिया है।

भूखण्ड स्वामी ने बताया कि टोरेंट पावर ने विद्युत अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भूखण्ड से सटासट कर ट्रांसफार्मर लगाया है जबकि नियमानुसार भवन के छज्जे के बाउंड्री के करीब हैवी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर को करीब डेढ़ मीटर हटकर स्थापित किया जाना चाहिए था, ताकि भविष्य में जान माल का खतरा ना हो।

 इस अवैध ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर रघुनाथ ने टोरेंट पावर को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा है। 

सोचनीय बात यह है कि रघुनाथ, उस भूखण्ड से सम्बंधित, वर्तमान में टोरंट के विद्युत उपभोक्ता भी नहीं हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमारे नजदीक में एक नर्सिग होम चल रहा है।जो टोरंट का बड़ा उपभोक्ता है, उसे फायदा देने के लिए, हमे षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा रहा है। टोरंट पावर से विधिक नोटिस का जबाब न मिलने पर, या हमारे भूखण्ड से ट्रांसफॉर्मर न हटाया गया तो हम आगे की तत्काल प्रभाव से कार्यवाई करेंगे। हम इस तरह खुलेआम टोरंट का उत्पीड़न नहीं सहेंगे।