हिन्दुस्तान वार्ता।प्रयागराज
आगरा के फ़िल्म लेखक, निर्माता-निर्देशक आर.के.निवोरिया ने मीडिया को एक केश के मामले में बताया जिससे सभी को आश्चर्य हो रहा है।
उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्म म्यूजिक कंपनी टी- सीरीज के निर्माता भूषण कुमार,कृष्ण कुमार एवं पार्टनर अभिषेक पाठक,कुमार मंगत पाठक एवं फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम ,अनिल कपूर, डायरेक्टर अनीस बजमी आदि ने टाइटल कॉपी किया,आगरा के फ़िल्म लेखक आर. के. निवोरिया की रजिस्टर्ड फिल्म स्टोरी टाइटल "पागलपंती' का, तथा वर्ष 2019 के इस आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने सभी को तलब किया है।
इस संबंध हाई कोर्ट ने दि.20 अप्रेल 2023 को तलब,सम्मन जारी किया है।
उन्होंने ने विस्तार से जानकारी दी कि रजि.फिल्म लेखक,निर्माता-निर्देशक आर.के.निवोरिया मैं.सर्च शिवदेवी फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत स्वयं की लिखित फिल्म कथा शीर्षक पागलपंती वर्ष 2014 में रिनुअल दि.18-12-2015 को मुंबई फिल्म उद्योग की फिल्म यूनियन- एसोसिएशन में कथा व शीर्षक रजिस्टर्ड कराया था।
इसके दौरान वादी,प्रार्थी ने आगरा यूपी के कलाकारों को लेकर एक छोटे बजट से उक्त फिल्म कथा पागलपंती का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था,जिसका विधिवत फिल्म मुहूर्त,आगरा के प्रसिद्ध टॉकीज "श्री टॉकीज" में किया गया था।
वर्ष 2015 में इसी नाम से फिल्म का टाइटल सॉंग भी तैयार हुआ था और वादी की फिल्म की शूटिंग भी पूर्ण हो चुकी थी। जिसके समाचार अखबारों में प्रकाशित किए गए थे।उक्त फिल्म का गीत-संगीत व पोस्टर प्रचारित प्रसारित हो चुके। बस'उक्त फिल्म का सेंसर कार्य रिलीज होना बाकी रह गया था,तभी गुपचुप तरीके से बादी की बिना अनुमति सहमति के म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार व पार्टनर पैनोरमा स्टूडियो के मालिक अभिषेक पाठक व कुमार मंगत पाठक, डायरेक्टर अनीस बजमी एवं फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम अनिल कपूर आदि ने मिलकर,वादी के पंजीकृत शीर्षक कथा "पागलपंती"विषय पर 200 करोड़ करीब की फिल्म बनाकर,वर्ष 2019 में रिलीज करके अपना कारोबार कर लिया,परंतु वादी प्रार्थी आर. के.निवोरिया से कोई भी कथा शीर्षक पर अनुमति,सलाह नहीं ली।
आरोपियों ने जबरन,एक ही नाम से फिल्म रजिस्ट्रेशन कराकर धोखाधड़ी की है,जिसमें वादी प्रार्थी को 7 करोड़ की हानि नुकसान पहुंचाई है।
उपरोक्त ने जान बूझकर अपनी अमीरी दबंगई से विपक्षियों ने गैरकानूनी कार्य किया है, जिस मामले में वर्ष 2019 से आगरा दीवानी न्यायालय से वाद विचाराधीन एवं यूपी हाईकोर्ट ने दि.20 अप्रेल 2023 को सभी को तलब करने का आदेश दिया है।