पापा संस्था की, जिलाधिकारी के साथ बैठक में,अविभावकों की शिकायतो को तत्परता से हल करने का आश्वासन।

 


हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा: 18 सितम्बर,आगरा निजी विद्यालयों व विभाग की मनमानियों के विरोध में अपनी घोषणा के अनुसार प्रोग्रेशिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा के संस्थापक मनोज शर्मा जिलाधिकारी आगरा को अपनी गिरफ्तारी देने पहुँचे।

उनके साथ पीड़ित अविभावक व संस्था के शोभित जेटली,प्रवीण सक्सेना, दीपक वर्मा भी मौजूद थे।

उन्होंने पत्र सोपते हुये,अविभावको की समस्याओं के समाधान न होने पर ,विभाग अथवा विद्यालयो पर कार्यवाही न होने की बात कही।

पत्र में कहा गया -

सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला आगरा 

विषय :-

 1 - आरटीई में चयनित छात्र-छात्राओं का दाखिला ना होना व दाखिला हो जाने पर विद्यालय के द्वारा शिक्षा शुल्क की माँग करते हुए छात्र को परीक्षा से रोकना एवं पूर्व में अनुचित धनराशि ऐंठ लेना।

2 - माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश व उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के बाद भी छात्र-छात्राओं का वर्ष 2020-21 की 15% शुल्क वापसी का ना होना ।

महोदय संस्था श्रीमान जी से निवेदन करते हुए यह बताती है, संस्था पिछले 3 वर्षों से अभिभावक छात्र हितों के लिए संघर्ष करती आ रही है। महोदय पूर्व वर्ष में भी संस्था के द्वारा माननीय पूर्व जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराकर आरटीई के तहत जो दाखिले विद्यालयों के द्वारा नहीं दिए जा रहे थे उनको महोदय के समक्ष शिकायत करके करवाए गए थे,किंतु जिन विद्यालयों ने उन दाखिलों को नहीं लिया उन विद्यालयों के ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

 महोदय वर्तमान में भी बहुत सारे लाभार्थी विद्यालय विभाग के चक्कर काट कर बैठ गए किंतु उनको सरकार के द्वारा दिया गया आरटीई के अधिकार से वंचित कर दिया गया।संस्था आग्रह करती है आरटीई के दाखिले के ऊपर जनपद में एक जांच कमेटी गठित की जाए और यह जांच की जाए आरटीई में लाभार्थी अपना अधिकार प्राप्त कर पाए अथवा बलशाली निजी विद्यालयों ने अपने प्रभाव धनबल के बल पर  आरटीई के लाभार्थियों का अधिकार हजम कर लिया इसके लिए दोषी विद्यालय व विभाग के ऊपर दंडित कार्यवाही की जाए  संस्था महोदय के सामने चार पीड़ित अभिभावकों के अधिकार हनन की शिकायत करती है।

जिनको विभाग व विद्यालयों ने फुटबॉल बना दिया है ,तमाम शिकायत करने के बाद भी उनका समाधान नही हुआ बल्कि विभाग द्वारा उनको गरीब बाता कर ,यह जताने की कोशिश की गई कि निजी विद्यालय में दाखिला कर कर अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। केवल फीस माफ होने से कुछ नही होगा जब 5000, 5000 के ट्यूशन पढ़ाने पड़ेंगे तो कैसे पैसा लाओगे। 

वहां पर बच्चे बड़ी गाड़ियों में आयेंगे और तुम्हारा बच्चा, स्कूल वेन के पैसे कहाँ से लाओगे, तुम उन पैसे वालो का मुकावला नही कर सकते, हम चिठ्ठी लिख सकते है उससे दाखिला हो या न हो हमारी जिम्मेदारी नही है, हमें बहुत काम है ,

जिम्मेदार शिक्षा विभाग के लोगो का यह रवैय्या लाभार्थियों को नीचा दिखाने का काम करता है, जो कि अत्यंत खेद जनक है।

पीड़ित :-

1 - पंजीकरण संख्या 114569 मयंक राजौरा , मोब - 7302869880 , लॉटरी में प्राप्त विद्यालय सेंट फ्रांसिस घटिया ब्जिरपुरा रोड आगरा ।

2 - पंजीकरण संख्या- 25614 

आदित्य शर्मा मोब - 9808462341 , लॉटरी में प्राप्त विद्यालय सेंट पीटर बजीर पूरा रोड आगरा, यह विद्यालय कक्षा 1 से है, इस विद्यालय का प्री प्राईमरी विद्यालय इन्ही के प्रांगण में सेंट फेलिक्स के नाम से चलता है इसी विद्यालय के बच्चे ही प्राईमरी कक्षा में आते हैं , छात्रों की ड्रेस भी एक ही है पर पीड़ित को 6 महा से चक्कर लगवाएं जा रहे है ।

3 - पंजीकरण संख्या - 82993

आकृति जेन

मोब - 9368353480, लॉटरी में प्राप्त विद्यालय सेंटपाल्स फास्ट यूनिट पीड़ित को बताया जा रहा है , विद्यालय अल्प संख्यक है दाखिला नही होगा ।

4 - पंजीकरण संख्या - 75290 

सान्वी राठौर,

 मोब - 9760199250

लॉटरी में प्राप्त विद्यालय, सेम फोर्ड, इंद्रापुरम राजपुरचूंगी शमशाबाद रॉड आगरा पीड़ित विभाग व विद्यालय के बीच फुटवाल बना हुआ है।

5 - पीड़ित विद्यार्थी अभी गुप्ता, पिता का मोबाइल नम्बर, 

7055590680, 

 विद्यार्थी का दाखिला सत्र 2023  में आरटीई के तहत शहर की एक गली में चलने वाले स्कूल सेंट लर्निंग कॉन्वेंट , शीतला गली घटिया रोड पर हुआ,विद्यालय ने पीड़ित से 6400 रुपये किताबो के नाम पर नियम विरुद्ध हड़प लिये व फीस जमा करने का दबाब बना रहा है। शीघ्र फीस जमा न करने पर परीक्षा में न बैठने की धमकी दी गयी, कहा गया,जहाँ चाहें शिकायत करो मेरे यहाँ पढ़ाना है तो फीस लाओ। 

ऐसे अनगिनत पीड़ित,विद्यालयों और विभाग से पीड़ित है जसकी जाँच कर कार्यवाही की जानी चाहिए व तत्काल लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना चाहिये।

संस्था आपको यह भी अवगत करती है ,संस्था ने वर्ष 2020 में करोंनाकाल के दौरान जनपद आगरा से जनहित याचिका संख्या 1196 दायर की थी जिसमे मा0 उच्च न्यायालय ने सत्र 2020 - 21 के  सालाना शुल्क  में से 15% शुल्क वापीसी के आदेश दिये हैं , साथ ही इस पर शाशन आदेश भी आ चुके है पर शिक्षा विभाग इन आदेशों का पालन आज तक करवा पाने में दिलचस्पी नही दिख पाया, इस संधर्ब में भी संस्था ने समय समय पर शिकायत की है , लेकिन मात्र कागज कागज खेल कर इसकी पूर्ति की जाती है,

संस्था ने पूर्व में भी कई वार कहा है उचित अधिकार प्राप्त मांगो के पूरे न होने पर संस्था आंदोलन करेगी।

आज अभी से आंदोलन के तहत में हम शिक्षा विभाग व निजी विद्यालयों की मनमानी के विरोध में मनोज शर्मा आपको गिरफ्तारी देता हूँ ।

जिस पर जिला अधिकारी महोदय ने तत्काल आगरा बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ 12:30 पर बैठक रखी, ठीक समय पर जिलाधिकारी आगरा बी एस ए आगरा नगर खण्ड शिक्षा अधिकारी व संस्था संरक्षक मनोज शर्मा के साथ बैठक हुई जिसमें जिला अधिकारी महोदय ने पहले अल्पसंख्यक विद्यालय में दाखिला न होने वाले आदेश को अवलोकन किया और अवगत कराया ,जो विद्यालय 30a में पंजीकृत है उनमें दाखिला करवा पाना सम्भ्भ नही है, अन्य किसी भी विद्यालय के नियम न मानने दाखिला न देने पर तत्काल कार्यवाही करने के आदेश शिक्षा अधिकारियों को किये तथा 15% फीस वापिसी आए।

 आदेश की कॉपी लाने को कहा ,उन्होंने 2 दिन इस पर ऊपर से स्पष्टीकरण ले कर उन्हें दिखाए ,जिला अधिकारी महोदय ने कहा संस्था हमारा ही एक सहयोगी अंग है वह अपने लिये नही समाज के लिए कार्य करती हैं, संस्थाओं की शिकायत को नियम अनुसार तत्काल हल करने में विभागों को सहयोग करना चाहिये।

संस्था संरक्षक मनोज शर्मा ने जिला अधिकारी महोदय से आदेश की कॉपी व 30ए में पंजीकृत विद्यालयों की सूची माँगी , जिला अधिकारी महोदय ने सारणी व सभी आदेशो की कॉपी संस्था को देने के व लाभान्वित विद्यार्थियों को अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलवाने के निर्देश दिए।

संस्था संरक्षक मनोज शर्मा ने कहा, कि संस्था माननीय जिलाधिकारी महोदय के पारदर्शी व्यवस्था व तत्काल हल करने की शैली से अत्यंत खुश है,संस्था उनका हार्दिक धन्यवाद करती है, उन्हें उम्मीद है भविष्य में अविभावकों की शिकायतों को शिक्षा विभाग गम्भीरता से लेगा, में अपने गिरफ्तारी के निर्णय को वापिस लेता हूँ ।