IMA आगरा अध्यक्ष डॉ. रवि पचौरी और डॉ. रजनी पचौरी के ख़िलाफ़ वारंट जारी, कोर्ट ने किया तलब

 



सवांददाता, के,के,कुशवाहा



आगरा। आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) आगरा के अध्यक्ष व रवि हॉस्पिटल के संचालक डॉ. रवि मोहन पचौरी और उनकी पत्नी डॉ रजनी पचौरी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। डॉ पचौरी दंपति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी के आरोप हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने छानबीन कर डॉ पचौरी दंपति के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया है।


जानकारी के मुताबिक इटावा के मानिकपुर निवासी सतीश चंद्र ने थाना हरीपर्वत में वर्ष 2019 में डॉ. पचौरी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक सतीश की पत्नी विनीता कुमारी को जब बच्चा नहीं हुआ तब उन्होंने डॉ रजनी पचौरी के अस्पताल में जून 2015 में इलाज शुरू कराया था। आईवीएफ से उनका गर्भधारण हो गया था और जुड़वां बच्चे बताए गए थे लेकिन गर्भावस्था के दौरान ही जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर विनीता ने दोबारा इलाज कराया। वर्ष 2018 में फिर से उसे गर्भ ठहरा और इस बार भी जुड़वा बच्चे बताई गए लेकिन कुछ समय बाद ही एक बच्चे को कमजोर और अविकसित बताकर उसे गर्भ में नष्ट करने को कहा गया।


पीड़ित सतीश का आरोप है कि 5 अप्रैल 2019 को जब तक उनकी पत्नी की तबियत ज्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर ने इलाज कर गर्भ के दौरान बच्चे नष्ट कर दिए, उसके कुछ समय बाद भी उनकी पत्नी विनीता की भी मौत हो गई है।


पीड़ित ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की शरण ली थी जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की एफआर को निरस्त कर दिया और डॉ रवि पचौरी व उनकी पत्नी डॉ रजनी पचौरी को वारंट जारी कर 21 जनवरी को तलब किया है।