उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा पिछले बकाया पर दी जा रही छूट व्यापारिक आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं



हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा : आगरा मंडल व्यापार संगठन की एक बैठक संगठन के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने विचार रखा कि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही बकाया भुगतान पर 3 माह तक जो छूट दी जा रही है, वह केवल 1 किलोवाट व्यावसायिक कनेक्शन पर  व 2 किलोवाट घरेलू कनेक्शन पर है जो कि व्यावहारिक नहीं है,क्योंकि व्यावसायिक - प्रतिष्ठानों पर शुरू से ही डीवीवीएनएल द्वारा कनेक्शन 3 या 5 किलो वाट से कम नहीं दिए गए थे और घरेलू विद्युत कनेक्शन भी कम से कम 3 व 5 किलो वाट में यह कहते हुए दिए गए थे कि आपके यहां इतने पंखे, इतने ट्यूबलाइट, इतने गीजर आदि उपकरण लगे हुए हैं, इन उपकरणों को देखते हुए हम 3 से 5 किलो वाट तक का ही कनेक्शन दे पाएंगे। यही बातें व्यापारिक कनेक्शन पर भी कही गई थी। 

अब जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकाया बिल पर छूट दी जा रही है वह छूट एक या दो किलोवाट पर ही दी जा रही है उसको व्यवहारिकता के नाते तीन या पांच किलो वाट तक करने की व्यवस्था भी की जाए,तभी आम उपभोक्ताओं को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी।

 बैठक में संगठन के सर्वश्री पवन बंसल, चरणजीत थापर, त्रिलोक चंद शर्मा, गिरीश चंद गोयल, राज कुमार अग्रवाल,प्रदीप लूथरा,राजेश अग्रवाल,सचिन गर्ग, नीतू अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल, राजीव गुप्ता, डीके जैन राजकुमार शर्मा,पुनीत अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।