छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सरकार ने पीएचई का टेंडर निरस्त कर दिया और केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषि उपज संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। इसमें राज्य के वनोपज, हर्बल तथा वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (वनांचल उद्योग पैकेज) का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के प्रावधान में पूर्व से घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान उत्पादन में आने के उपरांत उद्योगों को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में विशेषकर पिछड़े क्षेत्र विकासखण्डों जिसमें ‘स‘ श्रेणी के विकासखण्डों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत 5 वर्षो में अधिकतम 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष।
साभार-एम मिश्र