नगर निगम जल्द शुरू करेगा तंबाकू उत्पादक विक्रेताओं के लाइसेंस

 


प्रेम शर्मा,लखनऊ। 

प्रदेश में तंबाकू उत्पाद के विक्रय हेतु नगर निगम क्षेत्रों मे लाइसेंस प्रणाली लागू है। इसके लिए नगर निगम लखनऊ द्वारा अतिशीघ्र तम्बाकू उत्पादकों को अतिशीघ्र लाइसेंस जारी किए जाएगें। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि र्तमान में स्थानीय निकाय पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में तंबाकू उत्पाद के विक्रय हेतु नगर निगम क्षेत्रों मे लाइसेंस प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रत्येक नगर निकाय को लाइसेन्स के संबंध में उपविधि तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 खंड क के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत की जानी है। नगर निगम लखनऊ द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही उप विधि तैयार कर ली गई है जिसका अनुमोदन  सदन  से कराते हुए गजट नोटिफिकेशन भी  27 सितंबर 2019 को कराया जा चुका है। नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम सीमा अंतर्गत समस्त तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम से तंबाकू की खुदरा एवं थोक बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सभी लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, परंतु वर्तमान में स्थानीय निकाय पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ होते ही समस्त तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा।।