जन सूचना अधिकार को लेकर जे.डी.हुए सख्त। सूचना न देने देने पर रुकेगा वेतन।



जे.डी. ने मथुरा डीआईओएस से पूछा, सूचना न देने वाले पटल सहायक का नाम बताते हुए उसका मेरे अग्रिम आदेश तक वेतन रोकें।

हिन्दुस्तान वार्ता। आगरा

जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत  विभाग द्वारा सूचना न देने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा सख्त हो गए हैं उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने वालों को तत्काल सूचना मुहैया कराएं जो पटल सहायक सूचना देने में आनाकानी कर रहे हैं,वह उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहे हैं।

 मामला जानकीबाई गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा का है ,जहां एक अध्यापिका ने अपनी पदोन्नति से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना डीआईओएस ऑफिस मथुरा से मांगी थी, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा के पटल सहायक द्वारा सूचना ना देने पर जे डी आगरा ने मथुरा डीआईओएस से उस पटल सहायक नाम पूछते हुए अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश निर्गत किए हैं ।

आपको बताते चलें कि पूनम बघेल की 50% पिछड़ी जाति  कोटे के अंतर्गत पदोन्नति होनी थी और विद्यालय द्वारा सीधी भर्ती का गुपचुप तरीके से अधियाचन परिवर्तित करते हुए आयोग को भेज दिया गया था। आयोग ने उस पद पर अभ्यर्थी चयनित कर भेज दिया।उसे गुपचुप तरीके से संस्था प्रधान द्वारा कार्यभार ग्रहण कराकर प्रथम वेतन भी निर्गत कर दिया। जब इस बात का पता श्रीमती बघेल को चला कि आयोग से चयनित भर्ती को पदोन्नति वाले पद पर कार्यभार करा दिया है तो उन्होंने सूचनाएं मांगी जिनको विभाग नहीं दे रहा है।

बताते चलें कि संस्था प्रधान द्वारा पदोन्नति का पद पूर्व में घोषित करते हुए पदोन्नति का अधियाचन आयोग को भेजा था।  संस्था प्रधान ने अध्यापिका को लिखित रूप से बहुत समय बाद जानकारी दी कि उक्त पद मृत हो चुका है और आपकी अब पदोन्नति नहीं हो सकती है ,जो पद मृत घोषित हो चुका हो उस पद  को परिवर्तित करते हुए सीधी भर्ती के लिए आयोग को भेजने से पूर्व  शिक्षा निदेशक से अनुमति  संस्था प्रधान द्वारा नहीं ली गई थी।

 अब फंसता देख सूचना देने में आनाकानी की जा रही है। श्रीमती बघेल के पिछड़ी जाति के अंतर्गत 50% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत उनके कागजात पूर्व में अर्थशास्त्र पद पर पदोन्नति हेतु विभाग को भेजे गए थे लेकिन विभाग ने पदोन्नति ना कर उस पर आपत्ति लगाई थी जिसका निराकरण संस्था को करना था श्रीमती बघेल की पदोन्नति करने से पूर्व  उक्त पद पर पदोन्नति हेतु डॉक्टर सरोज अग्रवाल के  कागज भेजे गए थे उस समय विभाग ने वह आपत्ति लगाई थी कि वह 50% आरक्षित पिछड़ी जाति वर्ग के कोटे के अंतर्गत यह पद आता है उसके बाद पूनम बघेल ने आवेदन किया था।

लेकिन भ्रष्टाचार के बल पर सीधी भर्ती का अधियाचन संस्था एवं विभाग ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड को भेज दिया।

 पदोन्नति के कोटे में चयनित अभ्यर्थी के आ जाने के कारण पीड़िता को अपने हक के लिए जूझना पड़ रहा है।

  जेडी आर पी शर्मा ने सूचना न देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है कि वह उस पटल सहायक का  नाम बताते हुए उसका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दे। जानकारी यह भी मिल रही है कि जेडी आने वाले समय में उस पटल सहायक को निलंबित भी कर सकते हैं।

सूत्र बताते हैं कि सूचना न देने में ,सम्बंधित जिले के अधिकारी की उदासीनता भी देखी जा रही है।