हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो
आगरा। 18 मई, चैम्बर भवन में प्राकृतिक गैस प्रकोष्ठ, प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं फाउंड्री कास्टिंग उद्योग विकास प्रकोष्ठ की एक बैठक चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में प्राकृतिक गैस प्रकोष्ठ के चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने बताया कि गेल गैस इंडिया लि. द्वारा सभी गैस उपभोक्ता इकाइयों से गैस आपूर्ति अनुबंध के नवीनीकरण में ’’फिट फॉर यूज’’ प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो गेल गैस लि. द्वारा अधिकृत वेंडरों में से किसी एक के द्वारा जारी होना चाहिए। गेल गैस लि. द्वारा भेजे गये पत्र एवं वेंडरों की सूची पर विचार मंथन किया गया।
अध्यक्ष राजेश गोयल एवं उपाध्यक्ष मनोज बंसल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि सर्वप्रथम चैम्बर द्वारा सभी अधिकृत वेंडरों से पत्राचार कर प्रमाणपत्र जारी करने के नियम व शर्तों की जानकारी मंगाई जायें। जिससे किसी एक वेंडर का चयन किया जा सके जा सके तथा सभी गैस उपभोक्ता इकाइयों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उसे अधिकृत किया जाये। फाउण्ड्री एण्ड कास्टिंग विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन सुनील सिंघल ने उद्योग में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल ने बताया कि फाउंड्री कास्टिंग उद्योग की इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र विभागों के साथ बैठक की जायेगी।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, प्राकृतिक गैस प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक कुमार गोयल, प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ चेयरमैन नरेन्द्र तनेजा, फाउंड्री कास्टिंग उद्योग विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन सुनील सिंघल, पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल, नरिन्दर सिंह, सदस्यों में राकेश सिंघल, विवेक जैन, सतीश अग्रवाल आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।