नेशनल चैम्बर के निर्वाचित सदस्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।



104 गैस उपभोक्ता इकाईयों को जारी हुए फिट फॉर यूज सर्टिफिकेट।

औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों को किया जाये फ्री होल्ड।

सप्लीमेंट्री लीज डीड हो, 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। 

सीआई स्क्रैप पर जीएसटी हो केवल 5 प्रतिशत।

नगर निगम एवं जलकल द्वारा भेजे जा रहे हैं अप्रासंगिक नोटिसों पर हो शीघ्र कार्यवाही।

सदस्यों से की गयी अपील - घर के सामने कूड़ा न जलायें,घर के सामने कोई निर्माण सामग्री न रखें, निर्माण सामग्री पर भारी पेनल्टी का है प्रावधान।पॉलिथीन इस्तेमाल न करें और पालिथीन को करें हथोत्साहित।

हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो

आगरा:8 नवम्बर, सायं 4.30 बजे चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में निर्वाचित सदस्यों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें चैम्बर द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर समीक्षा की गई।

सदस्य राकेश कुमार सिंघल ने कहा कि पीएनजीआरबी 2020 के तहत दिशा निर्देश के अनुसार गैस उपभोक्ता इकाइयों को फिट फॉर यूज सर्टिफिकेट के लिए गैल गैस प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये हैं। जिनके चलते अभी तक 104 इकाईयों को फिट फॉर यूज सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किये जा चुके हैं। यह कार्य संतोषजनक होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकोष्ठ चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल,उपाध्यक्ष मनोज बंसल, प्रकोष्ठ सदस्य राकेश सिंघल एवं पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल की सराहना की गई।

बैठक में यह विषय रखा गया कि औद्योगिक प्रगति हेतु औद्योगिक आस्थानों में औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड किया जाना आवश्यक है। लीज होल्ड से विभिन्न कारणों से औद्योगिक प्रगति रुकी हुई है। यह विषय भी बताया गया कि पट्टा विलेख में पट्टा धारक की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों को केवल 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सप्लीमेंट्री डीड लिखे जाने का प्रावधान है।  किन्तु प्रशासन स्तर पर इस आदेश को न मानते हुए पुनः डीड के लिए पूर्ण कीमत के स्टाम्प पेपर लिये जाते हैं। यह तर्क सांगत नहीं है। 

 चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि उद्योग के साथ अन्याय है। इस दोनों विषयों को शासन स्तर पर उठाया जाएगा।  

फाउंड्री उद्योग में सीआई स्क्रैप पर जीएसटी को केवल 5 प्रतिशत लिए जाने की मांग की गई,क्योंकि सीआई स्क्रेप घरों, खेतों आदि स्थानों पर जेनेरेट होता है। इसलिए इस पर फर्जी जीएसटी इनवॉयस जारी होने की संभावना होती है। वर्षों बाद भारी भरकम राशियों की पेनल्टी लगने की सम्भावना है। अतः तय किया गया कि इस विषय को माननीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाये। नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा भारी राशि के अप्रासंगिक बिलों पर चर्चा हुई। जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर चैम्बर द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। 

शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की गई और सदस्यों से अपील की गई कि घर के सामने कूडा न जलाएं, घर के सामने कोई निर्माण सामग्री न रखें, निर्माण सामग्री घन के सामने पाये जाने पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें और पालिथीन को हर बिन्दु पर हथोत्साहित करें।

बैठक में अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, कोषाध्यक्ष योगेष जिंदल, निर्वाचित सदस्यों में रवीन्द्र अग्रवाल, राकेश सिंघल, नीरज अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, सुनील गर्ग, राजेश कुमार अग्रवाल, अशोक गोयल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।