हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो
आगरा : शहर में टोरेन्ट पावर लि० एवं डी०वी०वी०एन०एल० द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर उपभोक्ताओं के परिसर पर लाखों रुपये की बकायेदारी दर्शाते हुए विद्युत कनैक्शन काटे जा रहे है एवं इसमें पीडित उपभोक्ता को सुना भी नहीं जा रहा है। इस बात को लेकर में पुराने आगरा शहर के सैकड़ो उपभोक्ताओं कॉंग्रेस कार्यालय में आकर शिकायत करते हुए राहत दिलाने के दृष्टिगत स्थानीय मीडिया के माध्यम से जनता की व्यथा को सम्बन्धित विद्युत एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाने की दृष्टि से यह प्रेस वार्ता आयोजित की गयी है।
बन्धुओ,उ०प्र० कॉग्रेस कमेटी डी०वी०वी०एन०एल० एवं टोरेन्ट पावर लि० द्वारा अनाप-शनाप तरीके से उन उपभोक्ताओं जिनके द्वारा पूर्व के कनैक्शनों से विद्युत का उपयोग नहीं किया गया, का पुराने बकायेदायी दिखाकर कनैक्शन काटे जाने की कड़ी निन्दा करती है। इस क्रम में सबसे कष्टदायक बात यह है कि डी०वी०वी०एन०एल० एवं टोरेन्ट पावर लि० की कनैक्शन काटने वाली टीम में उपभोक्ता की बात सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं होता है।
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पिछले लम्बे समय से पुराने बकाया वसूली हेतु विगत वर्षों में एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की थी, लेकिन लम्बे समय से कट चुके एवं वह कनैक्शन जिनके कि पुराने भवन समाप्त होकर वहाँ नहीं बिल्डिंगे बन गयी हैं तथा पुराने उपभोक्ताओं को कोई अता-पता नहीं हैं उन कनैक्शनों को स्थायी रूप से समाप्त कर अवास्तविक विद्युत बिलों को समाप्त करने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे कि सरकार व कॉरपोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना पूर्णतः असफल हो गयी।
अप्रैल 2010 में मै० टोरेन्ट पावर लि० को फ्रेन्चाइजी के रूप में अनुबन्धित कर आगरा नगर की विद्युत व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं पर बकाया राशि बसूल करने का दायित्व टोरेन्ट पावर लि० को सौप दिया गया, इसके साथ ही आगरा नगर के पुराने उपभोक्ताओं के बिल सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु नगर में दो वितरण खण्ड, एक आगरा फोर्ट दूसरा यमुना बैंक पावर हाउस मे रथावत परिचालित रखते हुए उनमें अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, एकाउण्टेन्ड, अवर अभियन्ता एवं पर्याप्त मात्रा में लिपिक व परिचालकीय संवर्ग के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया।
इन अधिकारी कर्मचारियों का दायित्व था कि इन सभी बकायेदार परिसरों का भौतिक सत्यापन कर लम्बे समय से बन्द का दायित्वसथा एवं उन क्षतिग्रस्त परिसरों, जिन पर कि नये निर्माण होकर नवीन भवन अथवन्द पड़े कनेक्शनचे हैं उनमें पुराने कनैक्शनों को अपने लेजरों में बन्द होने की नवीन भवन अथवा मार्केट बन गये है उन कल्पित बकायेदारी को समाप्त करते, लेकिन आवांछित लाभ (रिश्वत) की पूर्ति न होने पिछले 14 साल में ऐसे कनैक्शनों को चिन्हित कर उनमें फर्जी बकायेदारी को समाप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
पार्टी द्वारा विद्युत विभाग में बकायेदायी बसूल करने के पुराने एवं नये आदेशों की जानकारी की गयी, तब चौकाने वाली जानकारी सामने आयी कि बकायेदार उपभोक्ताओं से बिल वसूल करने एवं एक निर्धारित समयावधि बाद बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों के निस्तारण हेतु पूर्ववर्ती परिसर के विद्युत सप्लाई (उपभोक्ता) नियमावली-1984 के अन्तर्गत 16 अप्रैल-1994 को निर्गत किये गये आदेश, विद्युत अधिनियम-2003 (तद संशोधित-2007) की नियम-56 (2) एवं उ० प्र० विद्युत आपूर्ति सहिता-2005 के नियम 6.5 में व्यवस्था दी गयी है। इसके साथ ही तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 02 नवम्बर-1996 में एक आदेश निर्गत कर ऐसे परिसर पर जिन पर कि पुराना बकाया है एवं नये आवेदक का उससे कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है को नया कनैक्शन दिये जाने की प्रक्रिया घोषित की थी। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा इनके प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है बल्कि सीधे एक अवैध नोटिस, जिसमें कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम पूर्ववर्ती संयोजन धारक का नाम व पते का भी उल्लेखित नहीं है, में 30 सितम्बर-2024 तक बकाया राशि दर्शाते हुए नोटिस निर्गत कर सीधे संयोजन काटे जा रहे हैं।
सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बकायेदारी के नाम पर संयोजन काटने में तीव्रता दिखाने वाले डी०वी०वी०एन०एल० के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम आगरा फोर्ट में स्थायी अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं एकाण्टेंट एवं वहीं यमुना बैंक पावर हाउस स्थित विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय आगरा में उपभोक्ताओं की व्यथा सुनने हेतु स्थायी रूप से अधिशासी अभियन्ता तैनात नहीं है।
कॉग्रेस पार्टी की विद्युत विभाग के वरिष्ठ एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि पहले विद्युत विभाग के सम्बन्धित लेजरों से ऐसे कनैक्शन चिन्हित किये जाये, जोकि पिछले 20 से अधिक वर्षों से बन्द चल रहे हैं एवं फिर परिसरों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्ववर्ती उपभोक्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, इसके बाद ऐसे कनैक्शनों को उनके
बन्द होने की तिथि से स्थाई रूप से विच्छेदित कर अवास्तविक बकायेदारी को समाप्त किया जा जाये तथा राजस्व वसूली ऐसे उपभोक्ताओं से की जाये जोकि अपने वर्तमान परिसर में रहकर अपने नाम विद्युत कनैक्शन से विद्युत का उपभोग बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को कनैक्शन काटे जाने से किसी को आपत्ति नहीं होगी।
कॉग्रेस पार्टी यह भी अवगत कराना अपना दायित्व समझती है कि यदि विद्युत वसूली के नाम पर निर्वल एवं मध्यम श्रेणी के आम उपभोक्ताओं का उत्पीडन नहीं रोका गया तो उनकी पीड़ा एवं उत्पीडन रोके जाने को अपना दायित्व समझकर उ०प्र० कॉग्रेस कमेटी (व्यापार प्रकोष्ठ) उनके द्वारा अपना बिल वसूली के नाम पर किये जा रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु कॉग्रेस पार्टी से मद्द की गुहार से विवश होकर इस विषय में आआंदोलन / विरोध प्रदर्शन के विकल्प पर विचार करने हेतु वाध्य होना पड़ेगा।
राम टण्डन, शिरोमणि, भारत भूषण गप्पी,ओम शर्मा, लक्ष्मी नारायण, अज़हर वारसी, अदनान कुरैशी,सलीम उस्मानी आदि पत्रकार वर्ता में उपस्थित रहे।
रिपोर्ट -असलम सलीमी।