- 60 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिमाह मिलेगी तीन हजार पेंशन।
आगरा।प्रवीन शर्मा
असंगठित क्षेत्र के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्वैच्छिक अंशदान पेंशन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 60 वर्ष की अवधि होने पूरी होने तक जो कामगार इस योजना को सुचारू रूप से संचालन करते रहेंगे उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी।
ऐसे लें योजना का लाभ
18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पास आधार कार्ड और जनधन बचत खाता आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपये से ज्यादा न हो।
यहां होगा नामांकन
योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अपना नामांकन देश के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर करा सकते हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत पहले महीने में लाभार्थी द्वारा नकद योगदान किया जाएगा उसके बाद लाभार्थी की सहमति से उसके खाते से ऑटो डेबिट होगा उन्होंने बताया कि अगर पेंशन धारक की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही लागू है।