अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर,- प्रभारी अधिकारी आयुध ने आतिशबाजी से सम्बंधित जारी किए, दिशा निर्देश।




हिन्दुस्तान वार्ता।

आगरा-12.10.2022/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)म/प्रभारी अधिकारी आयुध ने अवगत कराया है कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार दिनांक 24.10.2022 को परम्परागत रूप से मनाया जायेगा, जिसमें अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 22.10.2022 से 24.10.2022 की अवधि के लिये जारी किये जायेगें। जन सुरक्षा के दृष्टिगत इस वर्ष जिन खुले स्थलों का चयन किया गया है, उनका विवरण थानावार निम्नवत् है। इन स्थलों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैः-

क्र0सं0 स्थल का नाम थाना क्षेत्र लाइसेंसो की संख्या।

01 कोठी मीनाबाजार का खाली मैदान शाहगंज 72

02 जी०आई०सी० का खाली मैदान लोहामण्डी 12

03 सेक्टर 11 व 12 का पार्क आ० वि० कौलानी जगदीशपुरा 60

04 बैप्टिस्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल का खाली मैदान साई की तकिया रकाबगंज 03

05 कम्पनी गार्डन का खाली मैदान सदर 12

06 तालाब किनारे रुनकता सिकन्दरा 10

07 एन्थम पाइप लाइन सेक्टर 15 आ०वि०कालोनी सिकन्दरा 20

08 बाईपास रोड अब्बूलाला की दरगाह का खाली मैदान न्यू आगरा 10

09 शक्ति नगर, खाली मैदान सदर बाजार 10

उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि आवंटन हेतु आवेदक अपना प्रार्थना पत्र दिनांक   13.102022 से दिनांक 15.10.2022 तक प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित आयुध अनुभाग में जमा कर सकेगा। हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिये आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक 18.10.2022 की प्रातः 10 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदक को आवंटन होने पर दुकान का साईज 10ग्10 फुट के स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेगें। पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि बकायेदार अपनी समस्त बकाया धनराशि दिनांक 12.10.2022 तक जमा कर आवेदन कर सकता है। आवंटित स्थल कोठी मीनाबाजार का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त जमा करना होगा।  आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी। स्थल के आवंटन उपरान्त दुकानों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आवंटी द्वारा उक्त स्थल की मुख्यशमन अधिकारी से एन०ओ०सी० स्वयं प्राप्त करनी होगी। आवंटित स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन, पर्किंग का कार्य आवंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित कराया जायेगा। किसी भी समय पर अनुज्ञप्ति परिसर/दुकान में विस्फोटक/ आतिशबाजी की मात्रा विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उप प्रभाग-2 ( पटाखे आदि) 50 किलोग्राम तथा वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभा 1 की (फलझण्डी आदि) 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी। दुकानों की संख्या में आवश्कतानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है। आवंटी को लाइसेंस में दी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में अनुमति की शर्त का उल्लंघन करने पर अस्थायी लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा

उन्होंने बताया है कि आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विक्रय दिनांक 24.10.2022 के उपरान्त नहीं किया जायेगा। दिनांक 24.10.2022 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा। जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जायेगा उसी के द्वारा स्थल पर दुकानें लगायी जायेगी। यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकानें लगायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 एन०जी०टी० द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अतिशबाजी विक्रेता के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। आवंटी आवंटित दुकान में कम से कम दो-दो बाल्टी पानी व रेत से भरी हुई रखेगा। शान्ति व्यवस्थाहित में प्रदत्त अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है। आवेदक केवल यह अनुमन्य ब्राण्ड (सूची संलग्न) बेचेगी। इसके अतरिक्त यदि कोई अध्यतन आदेश/निर्देश प्राप्त होते है तो इसके अनुरूप अस्थायी लाईसेंस निर्गत किये जायेगें तथा मा0 एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-12-2020 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.7.2021 के अधीन प्रदेश के अन्तर्गत हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया जाता है।

रिपोर्ट-असलम सलीमी।